निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता न होने पर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व छोडना होगा क्षेत्र
निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता न होने पर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व छोडना होगा क्षेत्र , प्रतिबंधात्मक आदेश जारी |
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री क्षितिज सिंघल ने जिले में लोकसभा निर्वाचन के स्वतंत्र, निष्पक्ष पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए आयोग के दिशा-निर्देशानुरूप दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत आदेश जारी कर जिले के राजस्व सीमा अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र 114-बरघाट, 115-सिवनी, 116-केवलारी, 117-लखनादौन के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा में ऐसे व्यक्तियों को जो निर्वाचन संपन्न कराने हेतु उस क्षेत्र से आयें हैं, जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं है को मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व अर्थात 17 अप्रैल 2024 की सायं 06:00 बजे से मतदान समाप्ति तक संबंधित क्षेत्र को छोडने के आदेश दिये गये हैं।
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उक्त प्रतिबंध से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत चुनाव कार्यों में संलग्न अधिकारियों, विधि एवं व्यवस्था में पुलिस कर्मी, निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थी तथा निर्वाचन अभिकर्ताओं पर लागू नही है।
यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम या आदेश के प्रतिबंध के अतिरिक्त होगा। यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है।
उल्लंघन करने वाले पर दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अभियोजित की जायेगी।
मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व छोडना होगा क्षेत्र अर्थात 17 अप्रैल 2024 की सायं 06:00 बजे से मतदान समाप्ति तक संबंधित क्षेत्र को छोडने के आदेश दिये गये हैं।
सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी हेतु कंट्रोल रूम स्थापित :-
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री क्षितिज सिंघल ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर संसदीय निर्वान क्षेत्र 15-बालाघाट अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र बरघाट- 114, सिवनी-115 एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मंडला-14 अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र केवलारी-116, एवं लखनादौन-117 की मतदान युक्त ईव्हीएम, व्हीव्हीपीएटी स्ट्रांग रूम एवं निर्वाचन कागजात युक्त स्ट्रांग रूम की 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी हेतु कंट्रोल रूम स्थापित कर राजपत्रित अधिकारी, पुलिस बल अधिकारी सहित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
मतदान के 72 घंटे पूर्व से नगद व चेक से नहीं किया जा सकेगा भुगतान :-
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 जारी अधिसूचना अंतर्गत जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। जिले में प्रथम चरण आगामी 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री क्षितिज सिंघल ने मतदान के 72 घंटे पूर्व की कार्यवाही एसओपी जारी कर स्व-सहायता समूह, गैर सरकारी संगठनों, शासकीय एवं सार्वजनिक उपक्रमों को सार्वजनिक कोष से मतदान के 72 घंटे के दौरान नगद व चेक से कोई भुगतान नहीं किये जाने के आदेश जारी किए गए हैं। यदि किसी विभाग अंतर्गत स्व-सहायता समूह, गैर सरकारी संगठनों, शासकीय एवं सार्वजनिक उपक्रमों को भुगतान करना हो तो सार्वजनिक कोष से मतदान के 72 घंटे पूर्व भुगतान कर सकते हैं। मतदान के 72 घंटे की अवधि के दौरान नगद व चेक से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किए जाने के आदेश।
अधिकारी-कर्मचारियों ने अखंड चुनरी यात्रा निकाल कर मतदाताओं से मतदान करने की अपील की :-
लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत आगामी 19 अप्रैल को जिले में होने वाले मतदान में मतदाताओं की शत प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित करने की उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री क्षितिज सिंघल एवं सीईओ जिला पंचायत सिवनी एवं स्वीप प्लान नोडल अधिकारी श्री नवजीवन विजय के मार्गदर्शन में संपूर्ण जिले में सतत मतदाता जागरूकता गतिविधियां संचालित हैं। इसी क्रम में सोमवार 15 अप्रैल को जिले के सभी विकासखंडों में अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा अखंड चुनरी यात्रा निकाल कर मतदाताओं से मतदान करने की अपील की गई। मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत वोटर अवेयरनेस ग्रुप एवं स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा पोस्टर, दिवार लेखन, मेंहदी, रंगोली, मानव श्रृंखला बनाकर, बैलगाड़ी रैली जैसी गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान करने हेतु किया गया प्रेरित।
इसी तरह चुनरी यात्रा सह बैलगाड़ी रैली निकाल कर मतदाताओं को मतदान करने हेतु किया गया प्रोत्साहित कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री क्षितिज सिंघल एवं सीईओ जिला पंचायत सिवनी श्री नवजीवन विजय के मार्गदर्शन में लोक सभा निर्वाचन 2024 मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत विकासखंड धनौरा के समस्त अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अखंड मतदाता चुनरी यात्रा एवं बैलगाड़ी रैली निकाल कर मतदाता जागरूकता की अलख जगाई गई। आगामी 19 अप्रैल को जिले में होने वाले मतदान में जिले के मतदाताओं की शत प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से वोटर अवेयरनेस ग्रुप द्वारा मतदाताओं के घर, दुकान, खेत सहित जहां भी मतदाता मिल रहे हैं हस्ताक्षर करवाकर मतदान करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।
वोटर आई डी के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत कर किया जा सकेगा मतदान :-
लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत आगामी 19 अप्रैल को संपूर्ण प्रदेश के साथ ही सिवनी जिले के 1407 मतदान केन्द्रों में मतदान होगा। पात्र मतदाता अपने निर्धारित मतदान केन्द्रों में वोटर आईडी के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर मतदान कर सकेंगे।
12 दस्तावेज निम्नानुसार है- आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त पासबुक, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड (आरजीआई द्वारा जारी), सेवा पहचान पत्र, आधिकारिक पहचान पत्र तथा दिव्यांग युनिक आई डी कार्ड प्रस्तुत कर मतदान किया जा सकेगा।