उक्त बैंच में 18 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के संबंध में बाल श्रम संबंधी शिकायते, दिव्यांग बच्चों से संबंधी शिकायते, बाल भिक्षावृत्ति, बाल शोषण, बाल व्यापार, बाल मृत्यु, गुमशुदा बच्चें, बाल अपहरण, बाल हत्या, बाल आत्महत्या, बाल अधिकारों का हनन संबंधी शिकायतें, बाल देखरेख संस्थाएँ, छात्रावास संबंधी शिकायतें, बाल शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित शिकायतें, बाल यौन शोषण, बाल विवाह, आई.टी. एक्ट 2000, साइबर सेफ्टी से संबंधित शिकायतें, बाल स्वास्थ्य देखरेख, बाल कल्याण एवं बाल विकास से संबंधित शिकायतें, बाल मनोविज्ञान से संबंधित शिकायतें, बच्चों के संबंध में असुरक्षित परिवार एवं अतिसंवेदनशील बच्चों से संबंधित शिकायतों का निराकरण किया जाएगा।