Seoni News

मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने और संशोधन

मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने और संशोधन

मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने और संशोधन के लिए 11 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन अब कोई भी कर सकता है।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने  हटाने और संशोधन

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत दावा-आपत्ति के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है।

अब कोई भी नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए 11 सितंबर तक आवेदन कर सकता है।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने  हटाने और संशोधन

फोटो निर्वाचक नामावली के व्दितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू हुई थी।

मतदाता सूची के व्दितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण -2023 के अंतर्गत 11 सितंबर तक दावा-आपत्ति के आवेदन लिए जाएंगे।

प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यालयीन समय में सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आए आवेदनों को प्राप्त करेंगे। 

मतदाता सूची में नाम जोड़ने  हटाने और संशोधन

जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है वे ऑनलाइन आवेदन कर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, इसके लिए नागरिकों को voters.eci.gov.in  अथवा Voter Helpline APP  के माध्यम से आवेदन करना होगा।

साथ ही जो नागरिक 1 अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए 11 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।                            

Table of Contents

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from SDD News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading