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नेशनल लोक अदालत

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नेशनल लोक अदालत , राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी श्री राजीव एम.आप्टे के मार्गदर्शन में जिलास्तर एवं तहसील स्तर पर शनिवार 09 सितम्बर 2023 को वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

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नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, फौजदारी, विद्युत अधिनियम एवं मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरणों के अतिरिक्त परिवार न्यायालय में भरण-पोषण, दत्तक, विवाह विच्छेद, दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना, भरण-पोषण की वसूली आदि से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किये जाने के लिए जिला न्यायालय सिवनी,  तहसील न्यायालय लखनादौन /घंसौर/ केवलारी हेतु 20 खण्डपीठों का गठन किया गया है।

नेशनल लोक अदालत में शासन की ओर से जलकर, बी.एस.एन.एल., भवन कर, विद्युत आदि से संबंधित प्रकरणों में विशेष छूट भी दी जाती है।

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नेशनल लोक अदालत में बैंकों की रिकवरी से संबंधित प्रकरणों का भी प्रीलिटिगेशन स्तर पर निराकरण किया जायेगा।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी श्री विकास शर्मा  ने 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक  अदालत का लाभ लेने की अपील की है।

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