अधीक्षण अभियंता (सं./सं.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. सिवनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि शनिवार 09 सितम्बर 23 प्रातः 10 बजे से शाम 4: बजे तक को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर, सिवनी एवं न्यायालय परिसर, लखनादौन में रखा गया है।
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नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम- 2003 की धारा-126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू एवं 10 एच.पी. भार तक के औद्यौगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जावेगी।
जिले के समस्त संबंधित निम्नदाब उपभोक्ताओं से अपील है कि नेशनल लोक अदालत में दी जाने वाली छूट का लाभ उठाकर प्रकरणों का निराकरण करवायें एवं होने वाली विभागीय/न्यायालयीन कार्यवाही से बचें।
:- यह एक ऐसा मंच है, जहां न्यायालयों में लंबित वाद-विवाद/मुकदमे या प्री-लिटिगेशन चरण के मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा किया जाता है। लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987(Legal Services Authorities Act, 1987) के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है।