धान, ज्वार, बाजरा उपार्जन के लिए किसान पंजीयन 20 सितम्बर से किसान स्वयं कर सकेंगे पंजीयन , जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन हेतु किसान पंजीयन एवं उपार्जन प्रक्रिया के संबंध में (म.प्र.) शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग. मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी पंजीयन नीति के अनुसार किसान पंजीयन की समयावधि 20 सितम्बर 2023 से दिनांक 5 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित की गई है।
पंजीयन नीति के अनुसार किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है, जिसके अनुसार किसान स्वयं के मोबाईल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे।
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किसानों को पंजीयन केन्द्रों में लाईन लगाकर पंजीयन कराने की समस्या से मुक्ति मिलेगी।
किसान द्वारा निम्नलिखित स्थानों /तरीकों से पंजीयन कराया जा सकेगा।
पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था– स्वयं के मोबाईल अथवा कम्प्यूटर से पंजीयन हेतु निर्धारित लिंक पर जाकर, ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, पूर्व वर्षो की भांति सहकारी समिति/SHG / FPO/ FPC द्वारा संचालित जिले के 66 पंजीयन केन्द्र पर किसान पंजीयन करा सकते हैं।
पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था- एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क पर, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क पर, लोक सेवा केंद्र पर, निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर।
उन्होंने बताया कि उपार्जन के लिए किसान का पंजीयन करने के पूर्व भूमि संबंधी दस्तावेज एवं किसान के आधार एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा।
सिकमी बटाईदार एवं वन पटटाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल / सहकारी समिति/SHG/FPO/FPC स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी।
उक्त श्रेणी के शतप्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।
पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा।
वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त OTP से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा।
पंजीयन केन्द्र संचालनकर्ता स्थानीय बाजार से UIDAI द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के बायोमेट्रिक डिवाईस क्रय कर सकते है।
किसान पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा।
भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्जखाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा।
भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा।
सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।
किसान उपार्जन केन्द्र पर जाकर फसल बेचने के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य (पिता, भाई, पति, पुत्र आदि) को नामित कर सकेंगे।
नामित व्यक्ति का भी आधार वेरीफिकेशन कराया जाएगा।
उपार्जन केन्द्र पर आधार के बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत ही नामित व्यक्ति फसल का विक्रय कर सकेंगे।
कृषि भूमि सीमा अधिनियम के तहत निर्धारित भूमि सीमा से अधिक भूमि का पंजीयन किसी भी स्थिति में नही किया जाए।